
पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी को रामनगर कोर्ट ने की उम्रकैद
रामनगर।रामनगर एडीजे सेकंड मोनिका मित्तल की कोर्ट ने पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।वहीं हत्या में साथ देने वाले साले को चार साल की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गिरजा शंकर पण्डे ने बताया की 2018 में रामनगर निवासी सोनू सैनी ने दिल्ली से जन्नत उर्फ़ निखद से भागकर दूसरी शादी की थी| कुछ समय बाद सोनू सैनी और उसके पहली पत्नी के भाई राहुल सैनी ने निखद की हत्या कर दी| 14 जून 2019 को पुलिस को शिवलालपुर चुंगी में एक महिला का शव पुलिस को मिला था| महिला की शिनाख्त नहीं होने पर पुलिस ने महिला के पोस्टर से बनवार शिनाख्त करने का प्रयास किया| इसके बाद दिल्ली निवासी अंकित शर्मा ने निखद की पहचान अपनी पत्नी के तौर पर करते हुए आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी| जिसके बाद कोर्ट ने सोनू सैनी पर हत्या और राहुल सैनी पर हत्या में साथ देने के मामले में मुकदमा दर्ज किया| जिसके बाद रामनगर एडीजे सेकंड मोनिका मित्तल की कोर्ट ने सोनू सैनी को उम्रकैद व राहुल सैनी को चार साल की सजा सुनाई।