
उत्तराखंड: 10 दिसंबर को लगेगी लैंड ट्रांसफर की क्लास, केंद्र एक्सपर्ट सिखाएंगे गुर, रूल्स की देंगे ट्रेनिंग
देहरादून: उत्तराखंड में भूमि हस्तांतरण के कामों को ज्यादा बेहतर तरीके से करने के लिए अब राज्य के अफसर ट्रेंड हो सकेंगे. प्रदेश में अधिकारियों को लैंड ट्रांसफर से जुड़े संशोधित नियमों को जानने का मौका मिलेगा. इससे लैंड ट्रांसफर से जुड़े मामलों में हो रही लेटलतीफी को भी दूर किया जा सकेगा.
उत्तराखंड में भूमि हस्तांतरण के मामले अक्सर तमाम योजनाओं के लिए मुश्किलें खड़ी कर देते हैं. इसमें लगने वाला लंबा समय योजनाओं को भी कई बार ठंडे बस्ते में डाल देता है. राज्य में ऐसी तमाम विकास योजनाओं को तेजी देने के लिए लैंड ट्रांसफर की पेचीदगियों को अधिकारी समझने जा रहे हैं. खास बात यह है कि लैंड ट्रांसफर के यह सभी मामले फारेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अंतर्गत आते हैं. दिसंबर साल 2023 में एक्ट में कुछ संशोधन किया गया है. इतना ही नहीं कई नियम और नई गाइडलाइन भी भारत सरकार की तरफ से दी गई है. जाहिर है कि इन नियमों की जानकारी अधिकारियों को होना बेहद जरूरी है. इसी मकसद के साथ भारत सरकार के एक्सपर्ट अब उत्तराखंड में दस्तक देने जा रहे हैं.