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उधमसिंहनगर पुलिस ने हत्याकांड के आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल।
गदरपुर जिला उधमसिंहनगर के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर FIR No. 347/2021 धारा 302 IPC बनाम अज्ञात में पंजीकृत किया गया। जिसमें वादी द्वारा अंकित कराया गया था कि वादी की बहन साईस्ता उम्र 21 वर्ष जिसकी शादी इमरान निवासी बडा हुसैनपुर मुरादाबाद से 02 वर्ष पूर्व हुई थी। एक वर्ष पूर्व अपने पति को छोड़कर वादी के साथ भोला कालोनी गदरपुर में रह रही थी। दिनांक 30.10.2021 को दोपहर वादी अपने परिवार के साथ अपनी साली की शादी सम्पन्न होने के बाद अपने घर वापस आया तो देखा कि साईस्ता अपने कमरे में चारपाई पर खून से लतपत अर्द्धनग्न अवस्था में पड़ी है। इस पर तुरन्त पुलिस को सूचित किया गया। मौके पर पुलिस द्वारा मृतका साईस्ता के कमरे से एक खून आलूदा सिलबट्टा व अन्य वस्तुए जे पुलिस द्वारा कब्जे में ली गयी। सनसनीखेज घटना के अनावरण हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, ऊधम सिंह नगर के आदेशानुसार व श्रीमान पुलिस अधीक्षक काशीपुर, व श्रीमान क्षेत्राधिकारी बाजपुर के कुशल मार्गदर्शन व दिशा निर्देशनानुसार प्रभारी निरीक्षक गदरपुर के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। घटना के अनावरण हेतु तत्काल वादी व अन्य गवाहों से पूछताछ की गई तथा घटना स्थल के आसपास व राष्ट्रीय राजमार्ग में लगे सीसीटीवी कैमरों के अवलोकन से घटना स्थल के आस पास दिनांक 29/30/10/2021 की रात्रि एक व्यक्ति बैग के साथ आता जाता दिखाई दिया जिसकी पहचान वादी मु० तालिव उपरोक्त व उसकी बहन नूर बानू तथा नूर बानू की दोस्त प्रीति वाल्मिकी ने, नूर बानू के पति आरिफ पुत्र जाहिद हुसैन नि0 आविद मार्केट बाई 6 करूला थाना कटघर मुरादाबाद उ0प्र0 के रूप में की गयी। प्रीति वाल्मिकी ने अपने बयानों में दिनांक 29.10.2021 की देर रात्रि आरिफ उपरोक्त का उसके घर पर भी आना बताया था। तथा आरिफ के द्वारा साईस्ता व नूर बानू से पारवारिक कलह नाराजगी के चलते जान से मार देने की बात भी अपने बयानों में बतायी थी। उक्त साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त आरिफ उपरोक्त का नाम मृतका साईस्ता की हत्या करने में प्रकाश में आया। गठित पुलिस टीमों द्वारा अथक प्रयासों के उपरान्त प्रकाश में आये अभियुक्त आरिफ पुत्र जाहिद हुसैन नि आदि मार्केट वार्ड न06 करूला धाना कटघर मुरादाबाद उ0प्र0 को दिनांक 11.11.2021 को समय 12.10 बजे दोपहर सूरजपुर चौराह को जाने वाली रोड पर मुकन्दपुर कन्निस्तान के आगे विजली घर के सामने से गिरफ्तार किया गया व दौराने पूछताछ गिरफ्तारशुदा अभियुक्त आरिफ उपरोक्त द्वारा साईस्ता की हत्या उसके घर पर रखे सिलबड्डट्ठा से मृतका के सिर पर वार कर किया जाना व घटना के दौरान ही साईस्ता उपरोक्त के साथ शाररिक सम्बन्ध स्थापित किया जाना भी स्वीकार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त से दो मोवाईल बरामद हुए है जो अभियुक्त द्वारा घटना कारित करने के उपरान्त मृतका साईस्ता का मोबाईल ले जाना बताया गया ।
अभियुक्त द्वारा घटना कारित करने के उपरान्त ही स्थान इमा डोल काठमांडू नेपाल राष्ट्र भाग जाना बताया गया। जहा पर वह पूर्व से ही पीतल के बर्तन बनाने वाली फैक्ट्री में ढलाई का काम करता था। तथा पुनः नूर वानू को भी जान से मारने के उद्देश्य से गदरपुर आना बताया गया । अभियुक्त से बरामद उपरोक्त दोनो मोबाईल मृतका साईस्ता के होने की तस्दीक वादी मु0 उपरोक्त द्वारा भी की गयी है। अभियुक्त द्वारा जुर्म स्वीकारोक्ती व बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 404/376 भादवि की बढ़ोत्तरी कर हिरासत पुलिस लिया गया है। अभियुक्त को समय से मा) न्ययालय पेश किया जा रहा है।

