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वरुण गांधी का योगी सरकार से सवाल – राशन कार्ड धारक चुनाव के बाद कैसे हुए अपात्र ?

By on May 22, 2022 0 299 Views

लखनऊ : बीजेपी सांसद वरुण गांधी अक्सर अपने बेबाक बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं. इस बीच पीलीभीत सांसद ने बीजेपी की योगी सरकार की ओर से राशनकार्ड धारकों के लिए तय की गई पात्रता को लेकर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि जनसामान्य के जीवन को प्रभावित करने वाले सभी मानक अगर ‘चुनाव’ देख कर तय किए जाएंगे तो सरकारें अपनी विश्वसनीयता खो बैठेंगी.

चुनाव से पहले पात्र और चुनाव के बाद अपात्र- वरुण गांधी

पीलीभीत सांसद ने ट्वीट कर लिखा कि, ‘चुनाव से पहले पात्र और चुनाव के बाद अपात्र? जनसामान्य के जीवन को प्रभावित करने वाले सभी मानक अगर ‘चुनाव’ देख कर तय किए जाएंगे तो सरकारें अपनी विश्वसनीयता खो बैठेंगी. चुनाव खत्म होते ही राशनकार्ड खोने वाले करोड़ों देशवासियों की याद सरकार को अब कब आएगी? शायद अगले चुनावों में..!’

 

अयोग्य राशन कार्डधारियों पर होगी कार्रवाई

दरअसल, योगी सरकार अयोग्य राशन कार्डधारियों पर कार्रवाई करने जा रही है, कार्रवाई से पहले सरकार ने सभी अपात्र कार्डधारियों से राशन कार्ड जमा करने को कहा है. ऐसे में अगर कोई अपात्र कार्डधारी तय समय पर कार्ड जमा नहीं करता है, तो उसपर जुर्माने की कार्रवाई होगी. इस आदेश के बाद प्रशासन की ओर से गांव-गांव जाकर लोगों को सूचित किया जा रहा है. सरकार का मानना है कि अपात्र लोगों के कारण पात्र परिवारों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है.

 

अपात्र राशन कार्डधारियों के लिए दिशा-निर्देश

यूपी सरकार ने अपात्र राशन कार्डधारियों के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. आइए जानतें हैं किन लोगों को राशन कार्ड के लिए अपात्र माना गया है….

  • व्यक्ति या परिवार के पास चार पहिया वाहन, जिसमें कार से लेकर ट्रैक्टर तक को भी शामिल किया गया है.
  • ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में 100 वर्ग मीटर में बना पक्का मकान नहीं होना चाहिए.
  • सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए
  • आयकर के दायरे में आने वाले भी राशन कार्ड के लिए अपात्र होंगे
  • पक्का मकान और जिनके घरों में बिजली का बिल आता है, उन्हें भी अपात्र माना गया है.
  • शहरी क्षेत्र के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से अधिक होने पर राशन कार्ड के लिए अपात्र होंगे.
  • हथियार का लाइसेंस रखने वाले भी राशन कार्ड के लिए अपात्र होंगे.
  • ऐसे परिवार जिनके पास जीविकोपार्जन के लिए कोई आजीविका साधन है, वे भी अपात्र होंगे.
  • मुर्गी पालन, गौ पालन आदि करने वाले भी योजना के दायरे में नहीं आएंगे.