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उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में 20 नवंबर तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया।

By on October 19, 2021 0 230 Views

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में 20 नवंबर तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने का फैसला लिया है। कोविड-19 कर्फ्यू में इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया है। सभी नियम पूर्व की तरह ही लागू रहेंगे। इससे पहले ही सरकार ने शादी समारोह में वेडिंग प्वॉइंट संचालकों को बड़ी राहत देते हुए कुल कैपेसिटी के 50% लोगों के समारोह में आने की छूट दी थी। खास बात यह है कि इस दौरान मेहमानों से लेकर वेडिंग प्वॉइंट में काम करने वाले स्टाफ को वैक्सीन की दोनों डोज का प्रमाण पत्र देने पर कॉविड टेस्ट निगेटिव रिपोर्ट देना अनिवार्य नहीं होगा। हालांकि शादी-समारोह के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।
कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगाने के 15 दिन के उपरांत एवं उन व्यक्तियों के द्वारा राज्य के हवाई अड्डा/ रेलवे स्टेशन/ बॉर्डर चेक पोस्ट पर वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र दिखाने के बाद बाहरी राज्य के आने वाले व्यक्तियों को उत्तराखंड में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी. उन सभी व्यक्तियों को RT PCR/ TrueNet/ CBNAAT/ RAT COVID Negative Test Report दिखाने में छूट प्रदान की जाएगी. परंतु उन व्यक्तियों द्वारा राज्य में प्रवेश के उपरांत MHA, MoH&FW, GOI राज्य सरकार की SOP COVID Safety Protocol का पालन अनिवार्य होगा।
वीकेंड और बाहरी राज्य से आने वालों के लिए नियम

राज्य के समस्त पर्यटन स्थलों में सप्ताहांत में भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा पर्यटकों को इन पर्यटक स्थलों पर कोविड गाइडलाइन जैसे कि सामाजिक दूरी, मास्क पहनना और हाथों को सैनिटाइज करने आदि का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित किया जाएगा। इसका उल्लंघन करने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले वह व्यक्ति जिनके पास COVID Vaccination का प्रमाण पत्र नहीं है, उन सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RT PCR/ TrueNet/ CBNAAT/ RAT COVID Negative Test Report के साथ ही राज्य में प्रवेश करने दिया जाएगा।