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नैनीताल हाईकोर्ट सख्त — भाजपा नेता मदन जोशी के खिलाफ दंगा भड़काने की जांच के आदेश, पुलिस को 7 दिन में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश

By on October 29, 2025 0 29 Views

नैनीताल। नैनीताल हाईकोर्ट की खंडपीठ ने रामनगर के भाजपा नेता मदन जोशी के खिलाफ दंगा भड़काने की सुनियोजित साजिश के आरोप पर नैनीताल पुलिस को उनके खिलाफ कार्रवाई कर रिपोर्ट अदालत में पेश करने के निर्देश दिए हैं।
यह मामला छोई क्षेत्र में 23 अक्टूबर को गौमांस ले जाने के आरोप में ड्राइवर नासिर की पिटाई से जुड़ा है। इस घटना के बाद नासिर की पत्नी नूरजहां ने अपनी और परिवार की सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
नूरजहां की अधिवक्ता मृणाल कंवर ने कोर्ट को बताया कि भाजपा नेता मदन जोशी लगातार भड़काऊ फेसबुक पोस्ट और लाइव वीडियो के माध्यम से 23 अक्टूबर की घटना को सही ठहरा रहे हैं और धार्मिक भावनाएं भड़का रहे हैं।
इस पर कोर्ट ने रामनगर पुलिस को निर्देश दिया कि मदन जोशी और उनके समर्थक सोशल मीडिया पर कोई भड़काऊ पोस्ट न करें। साथ ही जो भी भड़काऊ पोस्ट पहले की जा चुकी हैं, उन्हें जांच अधिकारी फेसबुक से हटवाएं।

पुलिस के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट को बताया कि छोई में उस दिन वाहन में जो मांस ले जाया जा रहा था, वह भैंस का मांस था, जिसके लिए बरेली के आपूर्तिकर्ता द्वारा वैध लाइसेंस और फूड सेफ्टी सर्टिफिकेट जारी किया गया था।

हाईकोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि रामनगर पुलिस सुप्रीम कोर्ट द्वारा तहसीन पूनावाला मामले में भीड़ हिंसा (Mob Lynching) को लेकर जारी दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करे। कोर्ट ने नैनीताल पुलिस को आदेश दिया कि वह किसी भी राजनीतिक दबाव में आए बिना कानून और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार सख्त कार्रवाई करे तथा सात दिन के भीतर अदालत को रिपोर्ट सौंपे।

इससे पहले सुबह हुई सुनवाई में पुलिस ने कोर्ट से दोपहर 2 बजे तक रिपोर्ट पेश करने का समय मांगा था। दोपहर बाद नैनीताल पुलिस ने बताया कि इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और बाकी आरोपियों पर भी जल्द कार्रवाई की जाएगी।