
रामनगर शिक्षण संस्थान के 100 गज के भीतर तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर की गई कार्यवाही, 14 चालान काटे गए ।
रामनगर । जिलाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम मे सब डिवीज़न रामनगर अंतर्गत सिगरेट एंड अदर टोबेको प्रोडक्ट अधिनियम (कोटपा) अधिनियम 2003 की धारा धारा 6(ख) – शिक्षण संस्थान के 100 यार्ड के भीतर तंबाकू उत्पादों की बिक्री दंडनीय है।
तदक्रम में उपजिलाधिकारी रामनगर के निर्देशन में जिला प्रशासन, नगर पालिका एवं पुलिस विभाग द्वारा क्षेत्र में संयुक्त स्थलीय निरिक्षण करते हुए शिक्षण स्थान के 100 गज अंतर्गत ऐसे फड़/दुकाने जिनके द्वारा सिगरेट एंड अदर टोबेको प्रोडक्ट अधिनियम (कोटपा) अधिनियम 2003 का उल्लंघन करने के दृष्टिगत कार्यवाही की गयी।
पुलिस द्वारा कुल 14 चालान काटे गए व दुकानों को चेताया गया की सिगरेट एंड अदर टोबेको प्रोडक्ट अधिनियम (कोटपा) अधिनियम 2003 की धारा धारा 6(ख) का अनुपालन करें।
प्रशासन ने दोहराया है कि पुनरावृत्ति करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए अभियान जारी रहेगा।
संयुक्त अभियान में कुलदीप पांडे, तहसीलदार रामनगर, संजय सिंह मनराल,टैक्स इंस्पेक्टर नगर पालिका रामनगर , सुरभि राणा उप निरीक्षक कोतवाली रामनगर, हे. का. सुरजीत सिंह, हे. का. अनिल कुमार आदि उपस्थित रहे।
उपजिलाधिकारी रामनगर द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी रामनगर, समस्त प्रधानाध्यापक व जनता से अपील की है की वो सिगरेट एंड अदर टोबेको प्रोडक्ट अधिनियम (कोटपा) अधिनियम 2003 की धारा धारा 6(ख) का अनुपालन करें।