भाजपा विधायक उमेश शर्मा काऊ की पत्नी की फर्म पर बड़ी कार्रवाई, खनिज भंडारण लाइसेंस तत्काल निरस्त
देहरादून। उत्तराखंड शासन ने रायपुर से भाजपा विधायक उमेश शर्मा काऊ की पत्नी सुबोधिनी शर्मा की साझेदारी वाली फर्म मैसर्स अनन्या एसोसिएट्स के खिलाफ बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए ग्राम खेड़ा, देहरादून स्थित रिटेल खनिज भंडारण अनुज्ञा (लाइसेंस) को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। शासन ने स्पष्ट किया है कि फर्म निर्धारित दूरी संबंधी अनिवार्य मानकों का पालन नहीं कर सकी, जिसके चलते यह निर्णय लिया गया।
उप सचिव हनुमान प्रसाद तिवारी द्वारा 29 जुलाई 2026 को जारी आदेश के अनुसार, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के निदेशक को निर्देश दिए गए हैं कि ग्राम खेड़ा स्थित खाता संख्या-43, खसरा संख्या-343 की 0.8115 हेक्टेयर भूमि पर स्वीकृत रिटेल खनिज भंडारण अनुज्ञा तत्काल प्रभाव से समाप्त मानी जाए।
शासन के मुताबिक 15 जुलाई 2026 को संयुक्त निरीक्षण टीम की रिपोर्ट तथा 28 जुलाई 2026 को प्राप्त परीक्षण रिपोर्ट में पाया गया कि उत्तराखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निस्तारण) नियमावली, 2021 के नियम-12 के उपनियम 2 (ii) के तहत निर्धारित दूरी संबंधी मानकों का पालन नहीं किया गया। इसी आधार पर पूर्व में जारी आदेशों के क्रम में अंतिम निर्णय लेते हुए लाइसेंस निरस्त कर दिया गया।
फर्म के साझेदारों में अभिजीत सिंह नेगी, किशन सिंह नेगी, सुबोधिनी शर्मा और सुमित सिंह शामिल हैं। सुबोधिनी शर्मा भाजपा विधायक उमेश शर्मा काऊ की पत्नी हैं, जिसके चलते यह कार्रवाई राजनीतिक हलकों में भी चर्चा का विषय बनी हुई है।
शासन ने मामले में केवल लाइसेंस निरस्त करने तक ही कार्रवाई सीमित नहीं रखी है। आदेश में संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच के निर्देश दिए गए हैं। यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण निरीक्षण रिपोर्ट या सूचना प्रस्तुत की गई है तो उनकी जिम्मेदारी तय कर आवश्यक विभागीय कार्रवाई की जाएगी तथा इसकी रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी।
इस संबंध में आदेश की प्रतिलिपि जिलाधिकारी देहरादून, जिला खान अधिकारी देहरादून तथा फर्म के सभी साझेदारों को भी प्रेषित कर दी गई है।

