आय से अधिक संपत्ति मामले में गणेश जोशी की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई, फैसला दूसरी पीठ को भेजा
नैनीताल। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से जुड़े आय से अधिक संपत्ति मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। मामले में फैसला सुरक्षित रखे जाने के बाद मंत्री की ओर से फैसले को अपने पक्ष में बताए जाने के मामले का भी सुनवाई की प्रक्रिया पर असर पड़ा। न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकलपीठ ने सुरक्षित रखे गए फैसले को जारी करने के बजाय मामले को दूसरी पीठ के समक्ष भेजने के निर्देश दिए हैं।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि 8 सितंबर 2026 को मामले में बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था। हालांकि, कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के चलते पूर्व पीठ द्वारा अब निर्णय दिया जाना उचित नहीं होगा। इसके बाद हाईकोर्ट की रजिस्ट्री को आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या सीआरएलआर/344/2025 को नई पीठ नामित करने के लिए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष पेश करने के निर्देश दिए गए हैं।
मामला देहरादून निवासी विकेश नेगी की याचिका से जुड़ा है। उन्होंने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की थी। वर्ष 2025 में विशेष न्यायाधीश, सतर्कता एवं अपर जिला न्यायाधीश, देहरादून की अदालत ने याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद नेगी ने हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी।
मामले में हाईकोर्ट ने 8 सितंबर को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था। इसके बाद 11 सितंबर को गणेश जोशी ने प्रेस वार्ता में दावा किया था कि उनके खिलाफ विचाराधीन याचिका खारिज हो गई है। हालांकि उस समय अदालत की ओर से फैसला जारी नहीं किया गया था।
अब न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकलपीठ ने मामले को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष नई पीठ के गठन के लिए भेज दिया है। नई पीठ के नामित होने के बाद ही मामले में आगे की सुनवाई और निर्णय की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

