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प्राथमिक शिक्षक संघ के चुनाव में अब नया विवाद।

By on November 27, 2021 0 205 Views

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की गलत व्याख्या कर गुट विशेष के पदाधिकारी द्वारा आनन-फानन में दिनांक 28 नवंबर 2021 अवकाश रविवार के दिन कराए जा रहे हैं संगठन के चुनाव पर माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने के आदेश पारित कर दिए हैं।
सुरेश चंद्र उप्रेती बनाम अन्य मैं पारित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की एकल पीठ ने अपने आदेश में कल कराई जा रही निर्वाचन प्रक्रिया को पंजीकृत संविधान के विरुद्ध पाते हुए रोक लगा दी।
उल्लेखनीय है की उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के वर्ष 2018 की निर्वाचन प्रक्रिया को माननीय न्यायालय मैं चुनौती दी गई थी जिस के क्रम में रजिस्टार फार्म एवं सोसाइटी ने निदेशक प्राथमिक शिक्षा को संगठन के नवीन चुनाव पंजीकृत बाइलॉज के अनुसार कराए जाने हेतु निर्देशित किया था किंतु कुछ शिक्षक पदाधिकारियों द्वारा वर्तमान नवीन निर्वाचन को भी वर्ष 2018 की पुरानी सूची से कराए जाने का आनन-फानन में निर्णय लिया था एवं कल दिनांक 28 नवंबर 2021 को जनपद अल्मोड़ा के रानीखेत में चुनाव कराने की पूरी तैयारी कर ली थी परंतु इससे शिक्षक संगठन के कई जनपदों एवं विकास खंडों के पदाधिकारी एवं सदस्य शिक्षक नाराज थे उनका कहना था की इस पुरानी सूची के आधार पर चुनाव कराए जाने से वर्तमान में संगठन की सदस्यता आधारित करे हुए 9000 शिक्षक साथी निर्वाचन प्रक्रिया मैं प्रतिभाग करने से वंचित हो जाएंगे।
इस प्रकरण पर न्यायालय द्वारा सुनवाई की अगली तिथि 7 दिसंबर 2021 निर्धारित की गई है।