
उत्तराखंड: सिपाही पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली के कुछ बिन्दुओं मे किया जा रहा संशोधन- सचिव कार्मिक, शैलेश बगौली
देहरादून: उत्तराखंड में वर्दीधारी कर्मियों की एक ही नियमावली से भर्ती की जाएगी. इसके बाद अब विभिन्न विभागों में सिपाही और दरोगा स्तर के अधिकारियों की भर्ती परीक्षा एक साथ हो सकेगी. वहीं आयोग को विभिन्न विभागों में इन पदों के लिए अलग-अलग परीक्षाएं नहीं करानी होगी.
प्रदेश में लंबे समय से वर्दीधारी कर्मियों के लिए बन रही नियमावली का इंतजार हो रहा था, जो अब खत्म हो गया है. दरअसल, कार्मिक विभाग ने नियमावली की अधिसूचना जारी करते हुए प्रदेश में एक ही परीक्षा के जरिए वर्दीधारियों की भर्ती का रास्ता खोला है.
वहीं सचिव कार्मिक शैलेश बगौली ने बताया कि कार्मिक एवं सतर्कता विभाग की अधिसूचना संख्या-329521, दिनांकः 11.09.2025 एवं अधिसूचना संख्या-329519, दिनांकः 11.09.2025 के द्वारा क्रमशः उत्तराखण्ड वर्दीधारी उप निरीक्षक पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली, 2025 एवं उत्तराखण्ड वर्दीधारी सिपाही पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली, 2025 का प्रख्यापन किया गया है। उक्त अधिसूचनाओं के परिशिष्ट ख (2) शारीरिक दक्षता परीक्षा मापदण्ड में अग्निशमन द्वितीय अधिकारी (गृह विभाग) एवं अग्निशामक (गृह विभाग) हेतु ‘दौड़ एवं चाल के मानक में 900 मीटर की दूरी (65 किग्रा वजन सहित) 01 मिनट में पूरी किये जाने का प्रावधान टंकणीय त्रुटिवश हो गया है, जिसमें संशोधन किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। इस संबंध में शीघ्र ही संशोधित मानक निर्गत कर दिये जायेंगे।