खनन रॉयल्टी पर जीएसटी वसूली के विरुद्ध उच्च न्यायालय से अंतरिम राहत
रामनगर -माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड (नैनीताल) की द्वैधपीठ — माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री मनोज कुमार गुप्ता एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री सुभाष उपाध्याय — ने WPMB संख्या 103/2026, M/s Ekta Stone Crusher बनाम Union of India एवं अन्य में महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश पारित किया है।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री फैजुल हक़ एवं श्री संजीव कुमार अग्रवाल ने न्यायालय के समक्ष यह पक्ष रखा कि खनन रॉयल्टी पर जीएसटी लगाए जाने के संबंध में पारित आदेश विधि-संगत नहीं है तथा उसके आधार पर की जा रही वसूली से याचिकाकर्ता को गंभीर आर्थिक क्षति हो रही है।
माननीय न्यायालय ने पक्षों को सुनने के उपरांत प्रतिवादीगण को चार सप्ताह के भीतर प्रति-शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है।
साथ ही, न्यायालय ने विवादित आदेश के अनुसरण में की जा रही वसूली पर अगली सुनवाई तक स्थगन (Stay) प्रदान किया है।
यह आदेश याचिकाकर्ता को महत्वपूर्ण अंतरिम राहत प्रदान करता है तथा प्रकरण के अंतिम निर्णय तक वसूली की कार्यवाही पर रोक सुनिश्चित करता है।

