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आसान हो गया UP में रजिस्ट्री कराना, बदल गया नियम! अब कहीं से भी करा सकेंगे काम
लखनऊ: यूपी में अब रजिस्ट्री के नियम बदल गए हैं। अब लोग किसी भी तहसील में रजिस्ट्री करा सकते हैं। योगी सरकार के इस फैसले से उन लोगों को राहत मिलेगी, जिन्हें रजिस्ट्री के लिए वेटिंग करना पड़ता था। पहले यूपी में कई जगह प्रोपर्टी की रजिस्ट्री के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब इससे जनता को राहत मिल जाएगी। सीएम योगी ने हाल ही में एक मीटिंग के दौरान यह फैसला लिया है। पहले चरण के तहत 18 मंडलों में यह व्यवस्था शुरू की गई है। इसके बाद धीरे-धीरे पूरे प्रदेश में यह सिस्टम लागू कर दिया जाएगा।
यहां भी राहत
इससे पहले योगी सरकार ने रजिस्ट्री और स्टांप विभाग के साथ बैठक करके एक और बड़ा बदलाव कर दिया था। सगे-संबंधियों की संपत्ति की रजिस्ट्री को लेकर भी बड़ा बदलाव हुआ है। सरकार ने स्टांफ शुल्क में भारी कमी कर दी है। इसके तहत माता-पिता, पति, पत्नी, बेटी, बेटा, दामद, बहन, भाई, बहू आ सकेंगे।
कितना शुल्क
पहले जहां घर के किसी सदस्य की संपत्ति की रजिस्ट्री कराने में एक मोटा शुल्क लगता था, वहां अब सरकार ने इसे फिक्स कर दिया है। नए नियम के अनुसार लोग 5 हजार स्टांप शुल्क और एक हजार रुपया प्रोसेसिंग फीस के रूप में देकर रजिस्ट्री करा सकते हैं।
पहले क्या था कानून
इस बदलाव से पहले सर्किल रेट के हिसाब से संग-संबधियों की संपत्ति की रजिस्ट्री पर स्टांप शुल्क देना पड़ता था। जो हर सर्किल रेट के हिसाब से अलग-अलग होता था। उदाहरण के तौर पर 25 लाख की संपत्ति पर 2 लाख से ऊपर का स्टांप शुल्क लगता था। जो कि अब सिर्फ 6 हजार में हो जाएगा।