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UKSSSC पेपर लीक मामला: 9 अभियुक्तों को मिली जमानत, 5 की याचिका खारिज, जमानत मिलने वालों को देश छोड़ने की इजाजत नहीं
देहरादून: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले में 9 और अभियुक्तों को शुक्रवार जमानत मिल गई. जबकि 5 अभियुक्तों की जमानत खारिज कर दी गई. जिन 9 लोगों को जमानत मिली है, उनके कब्जे से इस केस में किसी तरह दस्तावेज या धन रिकवरी नहीं हुई है. जिसके चलते उन्हें जमानत मिला है. जबकि जिन 5 लोगों को जमानत खारिज हुई है, उनसे पास से अब तक पेपर लीक से संबंधित दस्तावेज और धन की रिकवरी हुई थी. इसी वजह से उन्हें जमानत नहीं मिल पाई. देहरादून एडीजी चतुर्थ आशुतोष मिश्रा की अदालत में 14 लोगों की जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी. आज सुनवाई के बाद एक-एक लाख के निजी मुचलके पर 9 अभियुक्तों जमानत मिल गई. हालांकि, कोर्ट के आदेशानुसार जमानत मिलने वाले लोगों को देश छोड़ने की इजाजत नहीं है.
बता दें कि पेपर लीक मामले में अबतक 17 लोगों की जमानत मिल चुकी है. हालांकि, इस केस में 21 मुख्य अभियुक्तों सहित मास्टरमाइंड सादिक मूसा को जमानत नहीं मिली है. इन सभी पर पहले से ही गैंगस्टर एक्ट लगाकर अवैध रूप से कमाई गई संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई प्रचलित है. यही कारण है कि इनकी जमानत में मुश्किलें आ रही हैं.
इन 9 अभियुक्तों को मिली जमानत
UKSSSC पेपर लीक मामले में आरोपी सूर्यवीर सिंह चौहान, कुलबीर सिंह, अंबरीश कुमार, राजवीर, दीपक चौहान, अजीत चौहान, विनोद जोशी, चंदन मनराल और जगदीश गोस्वामी को जमानत मिली है. इन सभी को एक-एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिली है. वहीं, जमानत मिलने वाले अभियुक्तों को देश छोड़ने की इजाजत नहीं है. जिन आरोपियों को जमानत दी गई है, उनसे कोई धन या राजकीय दस्तावेज बरामद नहीं हुए हैं.
इन 5 लोगों को नहीं मिली जमानत
अमित सक्सेना, अभिषेक वर्मा, ललित राज शर्मा, विपिन बिहारी और तनुज शर्मा को जमानत नहीं मिली. मामले जिन 5 अभियुक्तों की जमानत खारिज हुई हैं. उनके ऊपर पिछले दिनों STF 409 जैसी धाराएं भी बढ़ाई गई थी, जिसकी वजह से भी उनकी जमानत खारिज हुई है.